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हाथरस 25 अगस्त । हाथरस जिले में अब शादी-विवाह या अन्य किसी समारोह में ड्रोन से शूटिंग कराने के लिए संबंधित थाना से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पुलिस को सूचना दिए ड्रोन उड़ाने पर ड्रोन संचालक और आयोजनकर्ता के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में सभी निजी और व्यावसायिक ड्रोन का पंजीकरण कराया जाएगा, जिसके लिए ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण भी लेना होगा। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की ड्रोन संचालन नीति-2023 के तहत यह नियम लागू किए गए हैं। निजी उपयोग के लिए भी ड्रोन संचालकों को थाने से अनुमति लेनी होगी और पायलट का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। किसान जो फसल छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं, उन्हें भी पुलिस को इसकी सूचना देनी होगी। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखने पर तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाना को सूचित करने की अपील की है। पुलिस ड्रोन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

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