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नई दिल्ली 22 अगस्त । केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन (Renewal of Registration) की फीस में बड़ा इजाफा कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना और प्रदूषण पर लगाम लगाना है। पहले सिर्फ 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण संभव था। अब नए नियमों के तहत 20 साल पुराने वाहन भी रजिस्टर कराए जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए बढ़ी हुई फीस देनी होगी।

नई फीस सूची (GST अलग से)

  • इनवैलिड कैरिज – ₹100
  • मोटरसाइकिल – ₹2,000
  • थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल – ₹5,000
  • लाइट मोटर व्हीकल (कार आदि) – ₹10,000
  • इंपोर्टेड मोटर वाहन (2/3 पहिया) – ₹20,000
  • इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया) – ₹80,000
  • अन्य वाहन – ₹12,000

पहली रजिस्ट्रेशन तारीख से कोई भी वाहन अधिकतम 20 साल तक ही रजिस्टर किया जा सकेगा। 15 साल पूरे होने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इसमें छूट दी गई है, क्योंकि यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

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