Hamara Hathras

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हाथरस 22 अगस्त । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन, मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय, एडीजे-04 हाथरस ने गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड सुनाया है। थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2017 में मु0अ0सं0 955/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की पहचान शेखर मिश्रा पुत्र राजवीर सिंह मिश्रा निवासी धनौली, थाना अकराबाद, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने विवेचना गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय में विचारण के दौरान मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय एडीजे-04 हाथरस ने आज आरोपी शेखर मिश्रा को दोषी पाते हुए 07 वर्ष सश्रम कारावास और ₹5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। हाथरस पुलिस की इस पैरवी ने गैंगस्टर एक्ट में एक और बड़ी सफलता दर्ज की है।

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