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हाथरस 22 अगस्त । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय, एडीजे/पॉक्सो कोर्ट-I, हाथरस ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 18,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि दिनांक 05 सितम्बर 2020 को पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री को गुड्डू पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी आदर्श नगर, थाना सादाबाद बहला-फुसलाकर ले गया। मामले में पुलिस ने तहरीर पर मु0अ0सं0 280/2020 धारा 363, 366 भादवि दर्ज कर विवेचना शुरू की। पीड़िता की आयु प्रमाण पत्र के आधार पर बाद में धारा 376, 323 भादवि एवं 3/4 पोक्सो अधिनियम भी बढ़ाई गई। पुलिस ने तत्परता से विवेचना पूर्ण कर केवल 14 दिनों के भीतर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। न्यायालय ने आज आरोपी गुड्डू को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास, 18,500 अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन का लक्ष्य महिला एवं बालक-बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं अधिकतम दंड दिलाना है। इस मामले में पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सख्त सजा दिलाई गई।

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