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हाथरस 19 अगस्त । दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार 13 सितंबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा लंबित मामलों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम (चेक बाउंस), वसूली वाद, प्रि-लिटिगेशन मामले, सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक विवाद, स्टाम्प वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, राजस्व एवं चकबंदी वाद, श्रम मामले, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम से जुड़े वाद, उत्तराधिकार संबंधी मामले, बीमा वाद, किरायेदारी विवाद सहित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, लोक अदालत में पुलिस अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, बॉट एवं माप अधिनियम, यूपी दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट, नगर पालिका के चालान, मैड़बंदी व दाखिल-खारिज, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, कराधान, राशन कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों का भी निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के जरिए निस्तारित मामलों में पक्षकारों को न केवल त्वरित न्याय मिलेगा, बल्कि समय और धन की भी बचत होगी।

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