Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 30 जुलाई । पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी थी। इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं को तीन तलाश का दंश झेलना पड़ रहा है। अब अगर कोतवाली सदर इलाके के किलागेट निवासी अमरीन बेगम पुत्री मोहम्मद आजाद की शादी 24 नवंबर 2024 को जाविद पुत्र जमाल अहमद निवासी ईदगाह कटघर कोतवाली रकावगंज जनपद आगरा के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में पिता ने 15 लाख रुपए खर्च किये थे। 5 लाख रुपए नगद, सोने की चैन, अंगूठी, बाइक, एसी, एलईडी व अन्य घरेलू सामान दिया था। आरोप है कि पति जाविद, जेठ, ससुर, सास, ननदोई, ननद, देवर, जेठानी आदि दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में कार व पांच लाख रुपए की मांग करने लगे। शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते का भी आरोप है। अतिरिक्त दहेज की सारी बात विवाहिता ने अपने पिता व भाई आदि को बताई तो उन्होंने ससुराल के लोगों को समझाया तो दिन के 1.30 बजे पिता और भाई के साथ मारपीट कर दी। आगरा में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोप है कि गर्भावस्था में पेट में लात मार कर गर्भ खराब कर दिया और गले में फन्दा डाल कर जान से मारने की कोशिश की गई। दोनों पक्षों का थाने में पुलिस ने बैठाकर समझौता करा दिया। इसके बाद विवाहिता अपनी ससुराल चली गई। आरोप है कि पिछले दिनों ससुराल के लोग योजनाबद्ध तरीके से दो बुलेरो गाड़ियों में सवार होकर आए। विवाहिता को गाड़ी से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जान से मारने की धमकी देते हुए गाली-गलौज करते हुए बोले कि अपने पिता से पांच लाख रुपए व कार नहीं दिलवाएगी, तब तक तुझे घर में नहीं रहने देंगे। आरोप है कि पति तीन तलाक तलाक तलाक कहकर ससुराल के लोगों के साथ गाड़ी में बैकर चला गया। इस मामले में तहरीर के आधार पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज महिला थाना पुलिस छानबीन में जुटी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page