हाथरस 30 जुलाई । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी शनिवार 13 सितंबर को दीवानी न्यायालय हाथरस में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय विनय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण करना है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी करें और ज्यादा से ज्यादा मामलों को निस्तारित कराएं। साथ ही, उन्होंने मुकदमों से प्रभावित आम जनता से भी अपील की कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रशान्त कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित एवं पूर्ववर्ती (प्रिलिटिगेशन) मामले निपटाए जाएंगे।
इन वादों का होगा निस्तारण
- बैंक मामले, धारा-138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), वसूली वाद
- आपसी सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल वाद, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद,
- मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद, राजस्व एवं चकबंदी वाद,
- स्टाम्प, उपभोक्ता फोरम, श्रम, नगर पालिका टैक्स वसूली, विद्युत अधिनियम से जुड़े वाद,
- सेवा/वेतन, सेवानिवृत्ति परिलाभ, किरायेदारी वाद, बीमा वाद, उत्तराधिकार, वन अधिनियम इत्यादि।
इसके अलावा, विभिन्न अधिनियमों के तहत चालान (जैसे मोटर यान अधिनियम, आबकारी अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, माप-तौल अधिनियम, आदि) और मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, आय/जाति/राशन कार्ड प्रमाण पत्र, जलकर, गृहकर, आपदा राहत व कराधान से जुड़े मामले भी लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे। प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि इस विशेष अदालत में न केवल त्वरित न्याय मिलेगा, बल्कि पक्षकारों का समय, पैसा और श्रम भी बचेगा।