हाथरस 16 जुलाई । आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह जुलाई में 20 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर माह अगस्त में 10 अगस्त 2025 तक कराया जाएगा। उक्त वितरण में जनपद हाथरस के समस्त पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं तथा 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं तथा 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे कार्डधारक जो किसी कारणवश आधार सत्यापन के माध्यम से राशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें 10 अगस्त 2025 को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता किसी अन्य उचित दर विक्रेता की दुकान से, जहां स्टॉक उपलब्ध हो, राशन प्राप्त कर सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि निर्धारित तिथियों के भीतर अपनी उचित दर विक्रेता की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करें। किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में संबंधित तहसील स्थित पूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।