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हाथरस 3 जुलाई । उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने ओटीएस 2024-25 के उन उपभोक्ताओं को 31 जुलाई तक बकाया जमा करने का एक मौका दिया है, जिन्होंने ओटीएस में पंजीकरण तो करा लिया था, लेकिन किस्त नहीं जमा कर पाए थे। ऐसे उपभोक्ता 31 जुलाई तक अपना बकाया जमा कर सकते हैं। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) एक दिसंबर 2024 से तीन चरणों में चलाई गई थी। पंजीयन कराकर बिल का भुगतान करना भूल गए। या यूं कहें कि नियत तिथि तक शेष राशि अथवा किस्तों की राशि जमा नहीं की। ऐसे उपभोक्ता 31 जुलाई तक बकाया जमा कर सकते हैं। इन उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए नया पंजीकरण नहीं कराना होगा। जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाते हुए भुगतान कर देंगे, वह विभाग की डिफाल्टर सूची से बाहर हो जाएंगे। साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेकर भी फिर से भुगतान नहीं करता है तो उसे विलंबित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट से वंचित कर दिया जाएगा। पूर्व में मिली छूट की राशि भी पुन: बिजली बिल में जोड़ दिया जाएगा।

ऐसे मिलेगा छूट का लाभ

अगर किसी उपभोक्ता का 50 हजार रुपये बकाया है। उसे 10 प्रतिशत यानी पांच हजार की छूट मिलनी थी, लेकिन उसने इसका भुगतान नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं को अब नई योजना के तहत पांच हजार पर मिलने वाली छूट का सिर्फ 10 प्रतिशत ही मिलेगा, यानी अधिकतम एक हजार रुपये की छूट मिलेगी। अधीक्षण अभि‍यंता ने हमारा हाथरस को बताया क‍ि ओटीएस के तहत जिन उपभोक्ताओं ने समय पर अपनी किस्त नहीं जमा की थी, उन्हें अपना बकाया जमा करने का एक और मौका दिया गया है। इसके लिए कोई पंजीयन नहीं कराना होगा। उपभोक्ता 31 जुलाई तक भुगतान कर सकते हैं। उपखंड आकर, विद्युत सखी, मीटर रीडर के अलावा विभागीय वेबसाइट पर इसका भुगतान किया जा सकता है।

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