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हाथरस 02 जुलाई । हाथरस के सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दो जुलाई 2024 को साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के समापन पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह घटना अब न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया है और 3200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। पुलिस ने कुल 676 लोगों को गवाह बनाया है। अब तक इस केस में 31 बार सुनवाई हो चुकी है। फिलहाल पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में विचाराधीन है। आरोपों पर बहस चल रही है और अगली सुनवाई की तारीख 19 जुलाई तय की गई है।

घटना वाले दिन सत्संग कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों ने अनुमति के समय 80 हजार लोगों के आने की जानकारी दी थी, जबकि असल में करीब 2.50 लाख लोग एकत्रित हो गए। कार्यक्रम के बाद मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की गाड़ी निकलने लगी तो श्रद्धालु उनके मार्ग की धूल समेटने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। लोग दबने और कुचलने लगे। पास के खेतों में कीचड़ और पानी के कारण हालात और बिगड़ गए। सेवादारों ने डंडों के बल पर भीड़ को जबरन रोकने की कोशिश की, जिससे हालात और बेकाबू हो गए। इस मामले में चौकी प्रभारी पोरा उप निरीक्षक ब्रजेश पांडेय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने मुख्य आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी अब जमानत पर बाहर हैं। एक अक्टूबर 2024 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। अभी तक आरोप तय नहीं हो सके हैं। आरोप तय होने के बाद मुकदमे की विधिवत सुनवाई शुरू होगी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं : देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह। एक वर्ष बीतने के बावजूद अब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया है। न्यायिक प्रक्रिया जारी है और सभी की निगाहें अब 19 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं।

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