हाथरस 01 जुलाई । उप क्रीड़ा अधिकारी काशी नरेश यादव द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान एक अवैध स्वीमिंग पूल को सील कर दिया गया। यह स्वीमिंग पूल रमेश चंद्र पुत्र गैदालाल द्वारा ग्रामसभा सोखना में मानकों को दरकिनार करते हुए बिना पंजीकरण के चलाया जा रहा था। आपको बता दें कि कि लगभग 14 दिन पहले हमारा हाथरस में प्रकाशित सूचना के माध्यम से जिले के सभी स्वीमिंग पूल संचालकों को उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी हाथरस के निर्देशों के अनुपालन में पंजीकरण कराना अनिवार्य बताया गया था। बावजूद इसके रमेश चंद्र द्वारा पंजीकरण न कराकर अवैध रूप से संचालन जारी रखा गया।
निरीक्षण के दौरान स्वीमिंग पूल पर न तो सुरक्षा उपकरण पाए गए, न ही शौचालय, चेंजिंग रूम, प्रशिक्षित कोच अथवा तैराकों का पंजीकरण रजिस्टर उपलब्ध था। जब संचालक से अनुमति पत्र मांगा गया, तो उन्होंने उपजिलाधिकारी विनियम क्षेत्र द्वारा जारी शमन भवन निर्माण अनुमति पत्र प्रस्तुत किया, जो स्वीमिंग पूल संचालन की अनुमति का वैध प्रमाण नहीं है। इस स्वीमिंग पूल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्रीड़ा विभाग ने एक बार फिर सभी संचालकों को चेताया है कि बिना पंजीकरण व मानकों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।