नई दिल्ली 21 जून । राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय एंड ऑफ लाइफ (EOL) श्रेणी में आने वाले वाहनों पर लागू होगा।
500 पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरे
CAQM के अनुसार, दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से अब तक 3.63 करोड़ वाहनों को स्कैन किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 5 लाख वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। साथ ही 29.52 लाख वाहन मालिकों ने अपने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) का नवीनीकरण कराया है, जिससे 168 करोड़ रुपये के चालान भी जारी किए जा चुके हैं।
NCR में भी लागू होगा नियम
दिल्ली के बाद यह नियम एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। 1 नवंबर 2025 से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में प्रभावी होगा। अप्रैल 2026 से इसे एनसीआर के अन्य भागों में भी लागू कर दिया जाएगा।
निगरानी के लिए 100 विशेष टीमें तैनात
इस नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने 100 विशेष टीमें गठित की हैं। ये टीमें उन पेट्रोल पंपों की पहचान करेंगी, जहां सबसे अधिक गैर-अनुपालन वाले वाहन फ्यूल भरवाने पहुंचते हैं। इस डेटा के आधार पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।