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हाथरस 19 जून । बागला महाविद्यालय के प्रोफेसर रजनीश कुमार के खिलाफ छात्राओं के यौन शोषण मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट अब सत्र न्यायालय में दाखिल कर दी गई है, जिस पर 27 जून को सुनवाई होगी। इस मामले में पुलिस ने चार वीडियो और चार पीड़ित छात्राओं के बयानों के आधार पर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ IPC की धारा 376, 376(C), 354(A) और IT एक्ट की धारा 67 में आरोपपत्र दाखिल किया है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर अलीगढ़ जिला कारागार भेज दिया था, जहां वह अब भी निरुद्ध है। यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब राष्ट्रीय महिला आयोग को एक गुमनाम शिकायत, वीडियो और फोटो के साथ भेजी गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि प्रोफेसर ने बीमार पत्नी के बहाने छात्राओं को घर बुलाकर शोषण किया, परीक्षा प्रमाणपत्र देने के नाम पर दुर्व्यवहार किया, और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। अब जबकि चार्जशीट कोर्ट में पहुंच चुकी है, मामला ट्रायल की ओर बढ़ रहा है, और 27 जून की सुनवाई से न्याय प्रक्रिया में नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

बीमार पत्नी को देखने के बहाने बुलाकर किया था दुष्कर्म

इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीड़िताओं तक पहुंचने की थी। पुलिस के पास केवल वीडियो ही थे। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए पीड़िताओं तक पहुंची। एक पीड़िता का कहना है कि प्रोफेसर बीमार पत्नी को देखने के बहाने घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप पत्र के अनुसार एक पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि साल 2022 में उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसके साथ प्रोफेसर ने घिनौना काम किया। प्रोफेसर ने उससे कहा कि मेरी पत्नी अस्वस्थ रहती है, आप थोड़ा समय निकालकर कॉलेज से मेरी पत्नी के पास बैठने के लिए चली जाया करो। वह प्रोफेसर के घर गई तो पीछे-पीछे प्रोफेसर भी पहुंच गया। पीड़िता ने पूछा कि आपकी पत्नी कहा हैं तो उसने बताया कि वह एक छोटा स्कूल चलाती है और बच्चों को पढ़ाने गई होगी। वह वहां से चलने लगी तो उसे दबोचकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली।

एक अन्य पीड़िता ने कहा कि वर्ष 2022 की शुरूआत में वह अपना परीक्षा परिणाम लेने के लिए बागला महाविद्यालय पहुंची तो परीक्षा परिणाम देने से पूर्व सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। वह भूगोल विषय के प्रोफेसर रजनीश के पास प्रमाणपत्र लेने गई तो वह चैंबर में अकेले थे। वहां उसे दबोचकर पहले उसके साथ अश्लील हरकत की, फिर दुष्कर्म किया। दो अन्य पीड़िताओं ने भी लगभग इसी तरह के बयान दिए हैं।

बीएनएस से आईपीसी की धाराओं में परिवर्तित किया मुकदमा

पुलिस ने इस प्रकरण में बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच में घटनाक्रम बीएनएस लागू होने से पहले साल 2022 में होना पाया गया। इसके चलते मुकदमे में आईपीसी की धारा 376, 376 सी, 354 ए, और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया।

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