Hamara Hathras

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हाथरस 18 जून । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद हाथरस में हत्या के एक गंभीर मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹10,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण थाना सासनी क्षेत्र से जुड़ा है। दिनांक 7 जुलाई 2021 को वादी ने थाना सासनी में सूचना दी थी कि उसके पुत्र दीपक कुमार ने अपनी पत्नी की ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी है। इस पर थाना सासनी में मुकदमा अपराध संख्या 198/2021, धारा 302 भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल ब्लेड भी बरामद किया गया। विवेचक द्वारा गहन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए केवल 22 दिनों में, दिनांक 29 जुलाई 2021 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।

शासन के निर्देशों और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस गंभीर प्रकरण की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में अभियोग की सतत निगरानी की गई। अंततः, दिनांक 18 जून 2025 को जनपद एवं सत्र न्यायालय हाथरस द्वारा आरोपी दीपक कुमार को धारा 302 IPC के तहत आजीवन कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिलवाने की प्रतिबद्धता का स्पष्ट उदाहरण है।

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