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हाथरस 17 जून । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जुलाई माह के लिए आवंटित राशन का वितरण हाथरस जनपद में 20 जून से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने दी। जुलाई 2025 के सापेक्ष पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा चावल (कुल 5 किग्रा) तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल, मई एवं जून 2025 के लिए अन्त्योदय कार्डधारकों को कुल 3 किग्रा चीनी 18 रुपये प्रति किग्रा की दर से ₹54 में दी जाएगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से, असफल होने पर 10 जुलाई को मोबाइल OTP वेरिफिकेशन द्वारा राशन का वितरण किया जायेगा। राशन (गेहूं व चावल) के लिए उपलब्ध, लेकिन चीनी की सुविधा केवल मूल दुकान से ही मिलेगी। शिकायत/समस्या के समाधान हेतु: संबंधित तहसील आपूर्ति कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय से संपर्क करें। इस दौरान समस्त उपभोक्ताओं से समय पर राशन प्राप्त करने की अपील की गई है, ताकि सभी लाभार्थी सरकारी योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

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