सादाबाद 13 जून । थाने में 2016 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद ने प्रेम सिंह और वीरेन्द्र कुमार उर्फ बबलू को दोषी पाया। प्रेम सिंह फिरोजाबाद के टूंडला में सुमित बिहार कालोनी का रहने वाला है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। वीरेन्द्र कुमार फिरोजाबाद के पचोखरा थाना क्षेत्र के गढी दया का निवासी है। मामला थाना सादाबाद में केस नंबर 189/2016 के तहत दर्ज किया गया था। दोनों पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच में गुणवत्ता बनाए रखते हुए आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को धारा 419, 420, 467 और 468 में 6-6 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 30,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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Ayog Deepak
Ayog Deepak is an Indian journalist and businessperson who is the chairman and Editor-in-chief of Hamara Hathras News.
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