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सादाबाद 12 जून । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना सादाबाद से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹30,000 का जुर्माना न्यायालय द्वारा सुनाया गया। यह मामला थाना सादाबाद पर वर्ष 2016 में पंजीकृत मु0अ0सं0 189/2016, धारा 419/420/467/468/471/504/506 भादवि से जुड़ा था, जिसमें आरोपी प्रेम सिंह और वीरेन्द्र कुमार उर्फ बबलू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा द्वारा प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायालय में सुनवाई कराई गई। जिसके फलस्वरूप आज माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादाबाद द्वारा यह दोष सिद्धि व सजा घोषित की गई। जनपद पुलिस का यह अभियान आगे भी गंभीर अपराधों में दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने की दिशा में सतत जारी रहेगा।

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