हाथरस 28 मई । उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हाथरस जिले में एक सनसनीखेज दोहरा हत्याकांड महज चार माह छह दिन के भीतर न्यायिक परिणति तक पहुँच गया। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित आशीर्वाद धाम कॉलोनी में दो मासूम बच्चियों की हत्या के मामले में आज हाथरस की विशेष अदालत (एससी/एसटी अधिनियम) ने दोनों आरोपियों विकास व लालूपाल को मृत्युदंड और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्पश्चात पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना, त्वरित साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका। आपको बता दें कि दिनांक 23 जनवरी 2025 की रात्रि में आरोपी विकास ने अपने साथी लालूपाल के साथ मिलकर अपने ही रिश्तेदार की दो बच्चियों की चाकू से निर्मम हत्या कर दी थी तथा बच्चियों के माता-पिता पर भी हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0-26/2025, धारा 103(1)/109 बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया।
एडीजे/एससी-एसटी कोर्ट हाथरस द्वारा आज सुनाए गए निर्णय में दोनों अभियुक्तों को धारा 103(1) सहपठित 3(5) बीएनएस: मृत्युदण्ड + ₹20,000 अर्थदंड, धारा 61(2) बीएनएस: मृत्युदण्ड + ₹20,000 अर्थदंड, धारा 109 सहपठित 3(5) बीएनएस: 10 वर्ष सश्रम कारावास + ₹10,000 अर्थदंड, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट: 1 वर्ष सश्रम कारावास + ₹1,000 अर्थदंड एवं लालूपाल को धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास + ₹20,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल द्वारा अभियोग की निरंतर निगरानी, साक्ष्य व गवाहों की समय से पेशी, और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र चार महीने में न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। यह निर्णय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक सशक्त कदम है और समाज में अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि न्याय में अब देर नहीं।