Hamara Hathras

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हाथरस 29 दिसंबर । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आढ़ती की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए थाना हाथरस गेट के प्रभारी निरीक्षक को मुनीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रार्थना पत्र में मुनीम पर वित्तीय गड़बड़ी और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया गया है। थाना सासनी के लौहर्रा रोड स्थित गिरिराज धाम कॉलोनी निवासी आढ़ती देव प्रकाश ने न्यायालय को अवगत कराया कि उनकी मंडी समिति में आढ़त की दुकान है। उनकी दुकान पर पिछले दो वर्षों से सुशील भारद्वाज उर्फ सोनू, निवासी ग्राम बगुली, थाना मुरसान, मुनीम के तौर पर कार्यरत था। देव प्रकाश के अनुसार, सोनू ने चोरी-छिपे उनकी चेकबुक से खाता नंबर लेकर उसमें अपनी ई-मेल आईडी अपडेट कर दी और खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल भी चोरी कर लिया। जब मोबाइल चोरी की जानकारी ली गई तो सोनू ने इसे सामान्य चोरी बताया। 5 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 के बीच उनके खाते से लाखों रुपये का लेनदेन हुआ, जिसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब उनके सीए ने खाते की जांच की। देव प्रकाश ने यह भी आरोप लगाया कि 1 अप्रैल 2025 की दोपहर में जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी सोनू तीन अज्ञात लोगों को लेकर आया और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। सभी आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने थाना हाथरस गेट प्रभारी निरीक्षक को मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

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