हाथरस 25 अप्रैल । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत, पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों की प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन की सम्यक पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस ने थाना चंदपा के लूट के अभियोग में 01 अभियुक्त को सजा सुनाई। यह मामला मु0अ0सं0 214/2013, धारा 328/392 भादवि के तहत थाना चंदपा में पंजीकृत था, जिसमें अभियुक्त जयगोपाल उर्फ छोटू पुत्र किशनलाल निवासी महावीर नगर, एटा चुंगी, थाना गांधीपार्क, जनपद अलीगढ़ के खिलाफ लूट और जहर देने का आरोप था।
अभियुक्त के खिलाफ प्रभावी पैरवी की गई और अभियोजन शाखा द्वारा भी सशक्त पैरवी की गई। नतीजतन, न्यायालय ADJ-01 हाथरस द्वारा अभियुक्त जयगोपाल उर्फ छोटू को धारा 328 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष 09 माह का सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदंड तथा धारा 392 भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह कार्रवाई पुलिस विभाग और न्यायिक प्रणाली की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें अभियुक्तों को दंडित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।