हाथरस 23 अप्रैल । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद हाथरस पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना कोतवाली हाथरस से जुड़े एक हत्या के प्रयास के आरोपी को अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास और ₹3,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला थाना कोतवाली हाथरस में वर्ष 2012 में पंजीकृत मु0अ0सं0 636/2012 धारा 307 भादवि बनाम दर्शन शर्मा पुत्र बालमुकुंद शर्मा, निवासी चूना वाला डंडा, थाना कोतवाली नगर, जनपद हाथरस से जुड़ा है। पुलिस द्वारा तत्कालीन विवेचना निष्पक्ष व गुणवत्ता पूर्ण ढंग से की गई और अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत, ऐसे चिन्हित गंभीर प्रकरणों की नजदीकी मॉनिटरिंग, अदालती कार्यवाही में सतत उपस्थिति और अभियोजन की मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल जनपद हाथरस एवं अभियोजन शाखा द्वारा इस मामले में प्रभावशाली रूप से पैरवी की गई।
न्यायालय का निर्णय
आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-03), हाथरस ने आरोपी दर्शन शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹3,000 का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
जनपद पुलिस की प्रतिबद्धता
जनपद हाथरस पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाया जाए, जिससे समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और अपराधियों में कानून का डर बना रहे।