हाथरस 13 मार्च । जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय द्वारा रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत आगामी गेहूँँ क्रय हेतु पूर्व में जनपद में खाद्य विभाग के सात, पीसीएफ के 47 तथा भारतीय खाद्य निगम के तीन गेहूँँ क्रय केन्द्र जिसमें तहसील हाथरस में 15, तहसील सादाबाद में 16, तहसील सिकन्द्राराऊ में 21 तथा तहसील सासनी में पांच, कुल 57 गेहूँँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये थे। जिलाधिकारी द्वारा पुनः क्रय संस्था पीसीएफ के सात अतिरिक्त गेहूँँ क्रय केन्द्रों अनुमोदित किये गये हैं। इस प्रकार वर्तमान में जनपद में खाद्य विभाग के सात, पीसीएफ के 54 तथा भारतीय खाद्य निगम के तीन गेहूँँ क्रय केन्द्र जिसमें तहसील हाथरस में 16, तहसील सादाबाद में 20, तहसील सिकन्द्राराऊ में 23 तथा तहसील सासनी में पांच, कुल 64 गेहूँँ क्रय केन्द्र संचालित किये जायेगें।
ऐसे करें आवेदन
गेहूँ खरीद वर्ष 2025-26 दिनांक 17 मार्च से 15 जून तक जारी रहेगी। कृषकों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराये जाने की मंशा से शासन द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425/- प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। गेहूँ विक्रय हेतु कृषकों द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पूर्व से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा पंजीकृत कृषकों से ही गेहूँ क्रय किया जायेगा। कृषक गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण स्वयं के मोबाइल से, अथवा साइबर कैफे से या किसान मित्र ऐप से कर सकते है। शिकायत, सुझाव एवं समस्या निराकरण हेतु विभाग का टोल फ्री नम्बर 18001800150 है।
इन दस्तावेजों की होगी जरुरत
गेहूँँ विक्रय के समय पंजीकरण प्रपत्र के साथ आधार कार्ड, खतौनी की छाया प्रति साथ लाना होगा। साथ ही आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराना होगा एवं बैंक खाते को एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड कराना होगा जिससे विक्रय किये गये गेहूँँ का भुगतान समय से प्राप्त हो सके। वर्तमान में गेहूँँ विक्रय हेतु पंजीकरण सतत् प्रक्रियाधीन है।
ई-पॉप से होगी गेहूं की खरीद
ई-पॉप पर की गयी गेहूं खरीद के अतिरिक्त किसी भी खरीद को मान्यता नहीं दी जाएगी। मोबाइल क्रय केन्द्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का ई-पॉप डिवाइस द्वारा भी कैप्चर किया जायेगा। बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। बटाईदार किसान व मूल किसान/भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से मूल किसान के भूलेख तथा उसके आधारलिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित कर पंजीकरण कराया जाएगा।
48 घंटे के अंदर किसानों को मिलेगा भुगतान
समस्त क्रय एंजेसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के PFMS पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के अंतर्गत उनके बैंक खाते में सीधे भेज दिया जाएगा। गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेहूं क्रय किया जाएगा। ट्रस्ट श्रेणी के अन्तर्गत गेहूं विक्रय हेतु ट्रस्ट के भूलेख/सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक /अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड तथा पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। क्रय केन्द्र पर ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराते हुए गेहूं क्रय किया जायेगा तथा भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जाएगा।
150 रुपये का होगा फायदा
वर्ष 2024 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं क्रय किया गया था। इस बार भारत सरकार ने एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है और 2425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
आठ एजेंसियों पर गेहूं खरीद की जिम्मेदारी
गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल आठ क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1250 और उप्र सहकारी संघ द्वारा 3300 केंद्र खोले जाएंगे। उप्र कोआपरेटिव यूनियन के 700, भारतीय खाद्य निगम के 400, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के 350 और नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 300 केंद्र होंगे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित और उप्र कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 100-100 केंद्रों पर खरीद की जाएगी।
जानकारी के लिए यहाँ करें संपर्क
आगामी गेहूँ खरीद हेतु अन्य जानकारी के लिये जिला खाद्य विपणन अधिकारी के मोबाइल नंबर 9415248592 पर अथवा कार्यालय के कनिष्ठ सहायक, दीपक कुशवाह के मोबाइल नंबर 8433198368 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
जनपद में अब तक 845 कृषकों द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है।