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हाथरस 19 फरवरी । पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकंद्राराऊ के तेजाब फेककर चोट पहुँचाने के अभियोग से सम्बन्धित एक आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आपको बता दें कि थाना सिकंद्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 431/2022 धारा 326ए,452 भादवि बनाम अरविंद कुमार पुत्र कोमल सिंह निवासी मुगलगढी थाना सिकंद्राराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा-निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हाथरस द्वारा अभियुक्त अरविंद उपरोक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

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