सादाबाद 07 फरवरी । हाथरस में एक हत्याकांड में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) रामप्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी हरिओम को उम्रकैद की सजा के साथ 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटना 6 अगस्त 2017 की है, जब कोमल सिंह और प्रथम सिंह के साथ अपने गांव अलीगढ़ के नगला माधो से सादाबाद क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में अपनी बेटी सुमन के ससुराल गए थे। सुमन की शादी हरिओम के बेटे कुशल से हुई थी। हरिओम ने कोमल सिंह को एक दुर्घटना का बहाना बनाकर बुलाया था। मामले की जड़ में दहेज की मांग थी। हरिओम और उसके परिवार वाले सुमन से कार की मांग करते थे और इसी को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे। जब कोमल सिंह और प्रथम सिंह गांव पहुंचे, तो पहले से घात लगाए बैठे हरिओम और अन्य लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में कोमल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रथम सिंह घायल होकर किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी प्रतिभा राजपूत की पैरवी के बाद न्यायालय ने हरिओम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।