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हाथरस 05 फरवरी । पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना सादाबाद के गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित दो अपराधियों को सात-सात वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना सादाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 15/2019 धारा 304 भादवि बनाम विमल कुमार पुत्र नाहर सिंह, मंजू देवी पत्नी भूरी सिंह निवासी ग्राम घाटमपुर थाना सादाबाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा-निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय सत्र न्यायालय हाथरस द्वारा अभियुक्त विमल कुमार व मंजू देवी उपरोक्त को सात-सात वर्ष की सजा व 5,000-5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।

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