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सादाबाद (सहपऊ ) 05 फरवरी। आज विकास खण्ड सहपऊ में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक एवं स्वावलम्बन कैम्प (महिला एवं बाल सभा) क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक प्रमुख राम किशन की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें उनके द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुये योजना का लाभ आम जन-मानस तक पहुॅचाने हेतु कार्यक्रम में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशाऐं, बीसी सखी को प्रेरित किया। खण्ड विकास अधिकारी अनुज मिश्र द्वारा सभी योजनाओ को बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुये अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराये जाने हेतु प्रेरित किया गया। महिला कल्याण विभाग से संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा द्वारा बैठक में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य रूप से ग्राम बाल कलयाण एवं संरक्षण समिति की बैठक के बारे में अवगत कराते हुये समय से बैठक कराकर उसकी कार्यवृत्ति उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), स्पॉन्सरशिप योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दत्तक ग्रहण योजना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, वन स्टॉप सेन्टर, बाल विवाह अधिनियम-2006 की अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह न कराये जाने की अपील कर जागरूक किया गया।

बाल विवाह होने के कारण एवं उसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकरी देते हुए कहा कि सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक स्थिति, प्रथाएं एवं परम्पराओं के कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। जिसके कारण बालिकाओं को शक्ति, परिपक्वता न होने के कारण घरेलू हिंसा, शिक्षा से वंचित हो जाना, गम्भीर बीमारी से ग्रसित होना तथा मातृत्व सम्बन्धित एवं शिशु मृत्यु की दर भी बढ़ जाती हैं। बाल विवाह की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, महिला हेल्पलाइन नम्बर-181 पर सूचित करने के साथ ही पास के पुलिस थाने में अथवा 112-इमरजेंसी नम्बर पर सूचना दिये जाने को जागरूक किया गया। उन्होने यह भी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-9 एवं 10 के अन्तर्गत बाल विवाह सम्पादित किये जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मौहम्मद सईद द्वारा निराश्रित महिला पेंशन, बाल श्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाई गई धनराशि की छह श्रेणियों में 25 हजार रूपये दिए जाने का प्रावधान है जिसमें प्रथम श्रेणी बालिका के जन्म होने पर 5,000रू एक मुश्त श्द्वितीय श्रेणी बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त 2,000रू० एक मुश्त तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त तीन हजार रूपये एक मुश्त चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त तीन हजार रूपये एक मुश्त पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त पांच हजार रूपये एकमुश्त, षष्टम् श्रेणी ऐसी बालिकायें जिन्होंने 10वीं या कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो सात हजार रूपये एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। थाने से उपस्थित बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बच्चों को थाने स्तर की किसी सहयता हेतु टोल फ्री नंबर 112 के बारे में जानकारी प्रदान की गई। जिला पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से किशन सिंह द्वारा विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ पिछडी जाति में शादी अनुदान के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग से मुकेश कुमार, थाने से सर्वेश कुमार, आउटरीच कार्यकर्ता बन्टी कुशवाह, मोहित कुमार एवं विकास खण्ड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशाऐं तथा समूह सखी उपस्थिति रहीं।

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