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सादाबाद (सहपऊ) 21 जनवरी । गांव रसगंवा में डीएल पब्लिक स्कूल प्रबंधक के पिता और एक अन्य नामजद को न्यायालय ने दूसरे केस में भी जमानत दी है। इन पर कक्षा 5 तक के विद्यालय में कक्षा आठ तक की कक्षाएं संचालित करने और बिना अनुमति के हॉस्टल संचालित करने का आरोप है। आपको बता दें कि डीएल पब्लिक स्कूल में 22 सितंबर को एक छात्र कृतार्थ की हत्या हुई थी। इस मामले में उस समय पुलिस ने 26 सितंबर को प्रबंधक दिनेश बघेल, राम प्रकाश सोलंकी, लक्ष्मण सिंह, वीरपाल सिंह, जसोदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में विवेचना के दौरान कृतार्थ की हत्या का आरोपी इसी स्कूल के कक्षा 8 के छात्र को बनाया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। पुलिस का कहना था कि कक्षा आठ का यह छात्र स्कूल में छुट्टी कराना चाहता था और उसने इस वजह से कृतार्थ की हत्या की थी। पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए पांचों आरोपियों को आरोपियों को साक्ष्य के विलोपन और अपराध की सूचना न दिए का आरोपी बनाया था। इन धाराओं में इन आरोपियों की जमानत हो चुकी है। इस मामले में सहपऊ खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रबंधक दिनेश बघेल पर कक्षा पांच तक की मान्यता होने के बावजूद भी कक्षा 8 तक की कक्षाएं संचालित करने और बिना आदेश के आवासीय विद्यालय संचालित करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मुकदमे में भी इन पांचों को आरोपी बनाया था।

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