Hamara Hathras

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हाथरस 18 जनवरी । न्यायालय द्वारा थाना सासनी के गैर इरादतन हत्या के मुक़दमे से सम्बन्धित एक आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व साढ़े आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना सासनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2012 धारा 498ए,308,504,506 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम बनाम हेमन्त कुमार पुत्र रमेश चन्द निवासी दरकौली थाना सासनी जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ADJ FTC -I हाथरस द्वारा अभियुक्त हेमन्त कुमार उपरोक्त को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 8,500/- रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।

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