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हाथरस 11 जनवरी ।  कोतवाली सदर के मोहल्ला चामड़ गेट तरफरा रोड निवासी जुबैर पुत्र नफीस अहमद ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी । याचिका में उसने लिखा था कि वह मूर्ति पर पोलिस की ठेकेदारी करता है। उसने शाहरूख पुत्र कुमरुद्दीन निवासी भवीपुर उससे धोखा देकर पोलिस यो के लिए 20 हजार रु बतौर एडवान्स के रूप में लिये थे एवं पोलिस हेतु 100 मूर्ति गणेश की जो सिल्वर धातु की थी ,भी ले गया। वह उसके पास सात सितम्बर को सुबह आठ बजे मूर्ति एवं रु लेने गया तो उसने साफ मना कर दिया । उसने इसका विरोध किया तो शाहरुख ने प्रार्थी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे वह बाल-बाल बचा । वहां पर मौजूद शोहेल पुत्र बबलू, बबलू पुत्र कमरु‌द्दीन , कमरु‌द्दीन पुत्र नामालूम , नासिर पुत्र हैदर , नूरहसन पुत्र अली हसन , वकील पुत्र अल्लासूर , निवासीगण नवीपुर खुर्द एवं आविद पुत्र समसु‌द्दीन निवासी नगला नन्दू ने जान से मारने की नीयत से तमंचे की बट से जानलेवा हमला कर दिया। वह गम्भीर रूप से घायल हो गया।उसकी की जेब में रखे 2500/-रु भी लूट लिये और धमकी दी अगर मूर्ति और पैसों की बावत आया तो जान से मार देगें। उसके भाई ने मौके पर पहुंच कर उसे बचाया । पुलिस ने अब न्यायालय के आदेश पर उक्त सभी के नाम मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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