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सिकंदराराऊ (हसायन) 22 दिसंबर। विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरामई नगला विजन पर मनरेगा योजना के तहत बनाए गए  जॉब कार्ड को लेकर जिलाधिकारी राहुल पांडेय के द्वारा पिछले गत माह सोलह नबंवर 2024 को वित्तीय प्रशासनिक शक्ति अधिकार पर लगाई गई रोक को लेकर उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद के द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है।विकासखंड हसायन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरामई नगला विजन में ग्राम प्रधान संतोष कुमार के खिलाफ कुछ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत कर मनरेगा योजना के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाने की शिकायत की थी।जिलाधिकारी राहुल पांडेय के द्वारा जांच पडताल कर ग्राम प्रधान के वित्तीय प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी।जब कि वर्तमान प्रधान के द्वारा जांच के कार्य के दौरान जॉब कार्ड उनके कार्यकाल के बजाए पिछले कार्यकाल बनाए जाने की जानकारी भी उपलब्ध कराई थी।जिलाधिकारी राहुल पांडेय के द्वारा बरामई नगला विजन के ग्राम प्रधान संतोष कुमार के वित्तीय प्रशासनिक शक्ति अधिकार पर रोक लगाए जाने के उपरांत प्रधान संतोष कुमार के द्वारा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में रिट याचिका दायर कर स्टे आर्डर के लिए अपील की। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में अठारह दिसंबर 2024 को जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए अभियोग आवेदन का निपटारा किया है ।

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