हाथरस 21 नवम्बर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना हाथरस जंक्शन के NDPS ACT के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 15 दिन का कठोर कारावास व 8000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं थाना हाथरस जंक्शन के NDPS ACT के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को 2 माह 10 दिन का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अवगत कराना है कि थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2018 धारा 21/22 NDPS ACT बनाम बबलू उर्फ विजेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बरौली थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ADJ-4 हाथरस द्वारा अभियुक्त जाहिद उपरोक्त को 15 दिन का कठोर कारावास व 8000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है ।
वहीं हाथरस जंक्शन कोतवाली पर अपराध संख्या 206/2014 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम जाहिद पुत्र इदरीश निवासी मौहल्ला नोखेला थाना सिकन्द्राराऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ADJ-4 द्वारा अभियुक्त जाहिद उपरोक्त को 2 माह 10 दिन का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है । वहीँ हाथरस जंक्शन कोतवाली पर के NDPS ACT के अभियोग के तहत बबलू उर्फ विजेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बरौली थाना हाथरस जंक्शन के खिलाफ दर्ज मुक़दमे में न्यायालय ADJ-4 न्यायलय ने अभियुक्त को 15 दिन का कठोर कारावास व 8000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।