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हाथरस 13 नवंबर । पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ के धोखाधडी के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा से दण्डित की सुनाई सजा। अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 544/2001 धारा 420, 468, 471 भादवि बनाम शेर सिंह पुत्र जुलाहल सिंह निवासी मितसैल थाना चकर नगर जनपद इटावा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय सीजेएम हाथरस द्वारा अभियुक्त शेर उपरोक्त को तीन वर्ष की सजा से दण्डित करने की सजा सुनाई गयी है ।

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