Hamara Hathras

Latest News

हाथरस 11 नवंबर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना मुरसान के गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

थाना मुरसान पर पंजीकृत मुअसं 35/2003 धारा 279, 338, 304 ए भादवि बनाम उल्ला उर्फ सौप्रसाद पुत्र थान सिंह निवासी सिकरारा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा  पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय एसीजेएम  द्वारा अभियुक्त उल्ला उर्फ सौप्रसाद उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

You cannot copy content of this page