Hamara Hathras

18/10/2024 7:50 pm

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हाथरस 18 अक्टूबर । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट के धारा 363, 366, 376डी, भादवि व 3(2)5 एससी-एसटी अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित तीन आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 18000-18000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2012 धारा 363, 366, 376डी, भादवि व 3(2)5 एससी-एसटी अधिनियम बनाम कन्हैया लाल पुत्र रामबाबू ठाकुर, रामगोपाल पुत्र राजपाल सिंह, दिनेश उर्फ काली पुत्र राजपाल निवासीगण दरकई थाना चन्दपा जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे/एसपीजे, एससी-एसटी हाथरस द्वारा अभियुक्त कन्हैया लाल, रामगोपाल, दिनेश उर्उफ काली उपरोक्त को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व 18000-18000 रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।

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