Hamara Hathras

17/10/2024 12:38 am

हाथरस 09 अक्टूबर । आज भगदड़ हादसे के आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम न्यायालय में पेशी हुई। न्यायालय ने आज पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट का प्रसंज्ञान लिया। पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द की गई है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि दो जुलाई को सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। इसमें 123 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज की चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। पुलिस की विवेचना अभी जारी है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में भोले बाबा का नाम नहीं था और चार्जशीट में भी भोले बाबा का नाम नहीं है। एक आरोपी मंजू देवी हाईकोर्ट के आदेश पर इस समय जमानत पर रिहा है। आज इस मामल में 10 आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच अलीगढ़ जेल से यहां सीजेएम कोर्ट लाई। सीजेएम कोर्ट ने आज पुलिस की चार्जशीट का प्रसंज्ञान भी लिया। इसके बाद पत्रावली सत्र न्यायालय के सुपुर्द की गई है। इस मामले में अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा है कि पुलिस की चार्जशीट झूठ का पुलिंदा है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। जल्दीबाजी में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। वह इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।

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Ayog Deepak is an Indian journalist and businessperson who is the chairman and Editor-in-chief of Hamara Hathras News.

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