सिकंदराराऊ (हसायन) 09 अक्टूबर । विधुत उपखंड चतुर्थ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर के माजरा गांव नगला शेखा में विद्युत विभाग के स्थानीय उपखंड के अधिकारियो के द्वारा कर्मचारियो के साथ गांव में बकाएदारों के खिलाफ बकाया राजस्व बिल की बसूली करने के लिए अभियान चलाया गया। विधुत विभाग के स्थानीय उपखंड अधिकारी एसडीओ विधुत शुभम सिंह के दिशा निर्देशन पर स्थानीय विधुत उपकेन्द्र हसायन पर तैनात अवर अभियंता पुष्पेन्द्र कुमार सिंह विमल, उपखंड अधिकारी एसडीओ शुभम सिंह के द्वारा कर्मचारियो के साथ गांव नगला शेखा में पहुंचकर विभाग की बिजली उपभोग कर बकाया बिजली बिल का हिसाब किताब कर बिल जमा नही करने वाले बकाएदार बिजली उपभोक्ताओ के खिलाफ बिजली चैकिंग राजस्व बसूली अभियान चलाया गया।विभाग के द्वारा बकाएदारों के खिलाफ चलाए गए बिजली चैकिंग राजस्व बसूली अभियान के दौरान ग्राम पंचायत के ग्रामीण उपभोक्ताओ में हडकंप मच गया। ग्रामीणों के द्वारा बकाएदारों के यहां पर पहुंचकर बिजली राजस्व बसूली चैकिग किए जाने के दौरान जैसे ही संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही शुरू करना प्रारंभ किया। तो गांव के बकाएदार ग्रामीण उपभोक्ताओ के द्वारा बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारियो एसडीओ जेई के आदेश पर संयोजन विच्छेदन की कार्यवाही किए जाने के दौरान केबिल उतारने को लेकर प्रतिरोध करना प्रारंभ कर दिया।ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे प्रतिरोध के दौरान कर्मचारी अधिकारी झिझक महसूस करने लगे।तो विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी एसडीओ शुभम सिंह व अवर अभियंता जेई पुष्पेन्द्र कुमार सिंह विमल के द्वारा स्थानीय कोतवाली के प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा को सीयूजी मोबाइल फोन से काॅल कर सम्पर्क करते हुए मौखिक शिकायत कर सूचना दी गई। विभाग के अधिकारियो की सूचना के आधार पर कोतवाली से पुलिस के पहुंचते ही ग्रामीण बकाएदार पूरी तरह से शांत होकर इधर उधर खिसककर गायब होने लगे। विभाग के द्वारा पुलिस टीम की मौजूदगी में कार्यवाही करते हुए पिच्चहत्तर बकाएदार उपभोक्ताओ के राजस्व बिल का चुकता नही करने वाले उपभोक्ताओ के खिलाफ कार्यवाही कर बत्ती बुझाते हुए संयोजन विच्छेदन कर विद्युत केबिल भी खंभा से उतरवा दी।एसडीओ व जेई ने ग्रामीणों से कहा कि जिन्हे भी बिजली चाहिए वह पिछला बकाया बिल का भुगतान करे। तभी बिजली आपूर्ति मिल पाएगी। उन्होने कहा कि अगर किसी ग्रामीण बकाएदारों के द्वारा बिजली बिल जमा किए बगैर बिजली का उपभोग करते हुए पकडे गए तो विभाग के द्वारा विद्युत चोरी अधिनियम के तहत कार्यवाही कराकर उपभोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।