Hamara Hathras

13/10/2024 11:07 am

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हाथरस 05 अक्टूबर । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा थाना चंदपा के हत्या के अभियोग से सम्बन्धित एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अवगत कराना है कि दिनांक 8 फरवरी 2016 को थाना चंदपा पर ओमकार सिंह पुत्र श्री हरी सिंह निवासी ग्राम कोका थाना चंदपा जनपद हाथरस द्वारा सूचना दी कि दिनांक 7 फरवरी 2016 की रात्रि मे उसकी पुत्री खाना खा कर सो गयी थी तथा रात्रि समय करीब 3 बजे जब उसकी पत्नी ने उठकर देखा तो उसकी पुत्री वहाँ नही थी ।तथी सुबह करीब 9:30 बजे एक खेत मे उसकी पुत्री का शव पडा हुआ मिला । गाँव के ही अमित उर्फ सीटू पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम कोका थाना चंदपा जनपद हाथरस द्वारा उसकी हत्या कर दी है । जिसके उपरान्त वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना चंदपा पर मुक़दमा पंजीकृत किया गया । पुलिस द्वारा मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमॉर्टम हेतु भिजवाया गया । पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मे मृत्यु का कारण shock and hemorrhage as a result of ante mortem injury होना आया था । पुलिस द्वारा अभियुक्त अमित उर्फ सीटू पुत्र सत्यवीर निवासी ग्राम कोका थाना चंदपा को दिनांक 13 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए मात्र 46 दिवस के अंदर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कार्ट 5 द्वारा अभियुक्त अम्त उर्फ सीटू उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट ने सफल पैरवी की।

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