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हाथरस 23 जनवरी । न्यायालय हाथरस द्वारा थाना सादाबाद के आर्म्स एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित एक आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि थाना सादाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 382/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम विजेन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी नगला नगरिया भाग कंजौली सादाबाद के खिलाफ पंजीकृत कराया गया था। मुक़दमे की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपियों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा-निर्देशो के क्रम में तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय ADJ-III हाथरस द्वारा अभियुक्त राधेश्याम उपरोक्त को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा सुनाई गयी है।

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