हाथरस 10 दिसंबर । एमपी-एमएलए कोर्ट ने सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज कर दिया है। करीब एक साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम ने हाथरस सदर विधायक अंजुला माहौर के जाति प्रमाण पत्र के फर्जी होने का आरोप लगाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। परिवादी केशव देव गौतम ने आरोप लगाया था कि हाथरस सदर विधायक अंजला सिंह माहौर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित सीट से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंची हैं। उन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र अपने मायके की जाति को छिपाकर अपने ससुराल की जाति के आधार पर फर्जी रूप से तैयार कराया है। न्यायालय ने इस मामले में जांच आख्या मंगाई। इसमें विधायक की जाती कोरी बताई गई तथा उसे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई। इस लिहाज से सदर विधायक का जाति प्रमाण पत्र आज की तिथि में वैध है। इस आधार पर न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया।
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Ayog Deepak
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