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Hamara Hathras

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हाथरस 06 नवंबर। थाना कोतवाली नगर हाथरस में वर्ष 2018 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0-380/2018 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत अमित कुमार पुत्र रामवीर सिंह निवासी खोड़ा हजारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद हाथरस के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना गुणवत्ता के साथ पूरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शासन के दिशा-निर्देशों तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में इस मामले को प्रभावी पैरवी के लिए चिन्हित किया गया। इसके बाद मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान लगातार प्रभावी पैरवी और आवश्यक कार्यवाही की गई। पुलिस के अनुसार, इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 6 नवंबर 2026 को माननीय एडीजे-02 न्यायालय हाथरस ने अभियुक्त अमित कुमार को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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