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हाथरस 17 अक्टूबर ।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना सासनी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त पवन को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजे/पॉक्सो न्यायालय संख्या-1, हाथरस ने 17 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, थाना सासनी में मुकदमा अपराध संख्या 037/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78, 74 और 352 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में पवन पुत्र पप्पन, निवासी मोहल्ला किशनपुरी, थाना सासनी, जनपद हाथरस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।  न्यायालय ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। हाथरस पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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