इलाहाबाद 16 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। मामले में कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया हो। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है। 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच ने 12 अगस्त को आदेश सुनाया था। आज उस आदेश को आज डिलीवर कर दिया, जिसमें लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच ने इस भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को सही मानते हुए 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द करते हुए बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करते हुए पूरी लिस्ट को नए सिरे से तीन महीने के अंदर बनाने का उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है l
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