यूपी में पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड जारी किये जाते है। खाद्य विभाग द्वारा अधिकांश पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किये जा चुके है। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार है जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है। अगर आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है तब यहाँ बताई गई जानकारी के अनुसार आवेदन कीजिये। आपको 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड मिल जायेगा।
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा नए राशन कार्ड बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। लेकिन अधिकांश लोगों को आवेदन करने का सही तरीका नहीं पता है। जिसके कारण उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, और उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता। इसलिए यहाँ हम बहुत सरल तरीके से बता रहे है, कि उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनेगा ? तो चलिए राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको बताते है।
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड कैसे बनाये ?
- उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आप उo प्र o खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- हमने इस फॉर्म का लिंक यहाँ दे रहे है। आप इसके द्वारा भी आवेदन फॉर्म निकाल सकते है – राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण)
- राशन कार्ड फॉर्म मिलने के बाद इसे ध्यान से भरना है। जैसे – आवेदक का नाम, पता, पिता का नाम आदि।
- अपने बैंक अकाउंट से सम्बंधित पूरा विवरण भी ध्यान से भरें।
- भाग ख में पता से सम्बंधित जानकारी भरें।
- अब आपके घर में जितने भी सदस्य है उन सभी सदस्यों का नाम ध्यान से भरें।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है।
- अब फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज लगाना है। इसकी लिस्ट हमें नीचे दे दिया है।
- तैयार किये गए आवेदन फॉर्म को नजदीकी जन सेवा केंद्र या फिर ग्राहक सेवा केंद्र में जमा कर दें।
- वहां आपका आवेदन ऑनलाइन किया जायेगा। इसके लिए निर्धारित फीस आपको देना होगा।
- राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा।
- अब उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा आपके आवेदन की जाँच किया जायेगा।
- जाँच में सही पाए जाने पर पात्रता के अनुसार आपको राशन कार्ड जारी किया जायेगा।
- परिवार के मुखिया की फोटो।
- मुखिया के बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।
- परिवार के समस्त सदस्यों की आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- मुखिया का निवास प्रमाण पत्र (यदि आधार में वर्तमान पता अंकित न हो)
- मतदाता पहचान पत्र
- वर्तमान की टेलीफ़ोन बिल जो आवेदक के नाम पर हो (वैकल्पिक)
- एलपीजी कार्ड जो आवेदक के नाम पर हो (वैकल्पिक)
- मनरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी (वैकल्पिक)
- सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र
यूपी राशन कार्ड के लिए पात्रता क्या है ?
- आवेदक के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान नहीं हो।
- चार पहिया गाड़ी, हार्वेस्टर, मोटरकार, ट्रैक्टर ना हो।
- आवेदक के घर में एसी नहीं लगा हो और पांच केवी या इससे अधिक क्षमता का जनरेटर ना हो।
- आवेदक आयकर दाता ना हो।
- आवेदक के पास पांच एकड़ से अधिक जमीन ना हो।
- आवेदक के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस ना हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की कुल आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आय वाले परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड अप्लाई से सम्बंधित प्रश्न
आवेदन जमा करने के बाद विभाग आपके आवेदन की जांच करता है। जाँच में कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती है तब 30 दिनों में राशन कार्ड जारी हो जाता है। लेकिन कभी विभागीय प्रक्रिया में समय कम या ज्यादा हो सकती है।