Hamara Hathras

मारपीट व जातिसूचक शब्द के मामले में दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास

हाथरस 31 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं मॉनिटरिंग सेल की निगरानी में की गई प्रभावी पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। न्यायालय हाथरस ने थाना सादाबाद क्षेत्र के मारपीट व जातिसूचक शब्दों से जुड़े मुकदमे में दो अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5000-₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2014 का है, जिसमें थाना सादाबाद में मु.अ.सं. 751/2014 के तहत धारा 323, 504, 506 भादवि में अभियुक्त महेश पुत्र नवल सिंह एवं वीरा उर्फ राजवीर सिंह पुत्र विष्णु निवासी बदहोई, सादाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। गंभीर मामलों में कठोर दंड सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराई गई। इसी के फलस्वरूप आज न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

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