हाथरस 31 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के दिशा-निर्देश पर संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत हाथरस पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय हाथरस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं पाँच अभियुक्तों को 6 माह की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। थाना सिकन्द्राराऊ में पंजीकृत मुकदमा सं. 552/2019 में धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506, 307, 336, 427 भादवि व 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियुक्त शारिक, सादाब, आरिश, राजू, चाँदनी व गुड़िया उर्फ इरम निवासी मौहल्ला दमदमा, सिकन्द्राराऊ के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना तत्परता एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गंभीर व चिन्हित मामलों में कठोर दंड सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आज 31 अक्टूबर 2025 को अभियुक्त शारिक को 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा अन्य पाँच अभियुक्तों को 6 माह की परिवीक्षा से दण्डित किया।
गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 2 वर्ष सश्रम कारावास, पाँच को 6 माह परिवीक्षा की सजा
