
हाथरस 29 नवम्बर । थाना हाथरस गेट पर वर्ष 2000 में पंजीकृत मुकदमा संख्या 197/2000, धारा 147, 506 भादवि में आरोपी देवेन्द्र पुत्र देवीराम, निवासी नगला कुंवरजी की मड़ैया, थाना हाथरस गेट, के खिलाफ दर्ज मामले में आज महत्वपूर्ण निर्णय आया है। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा तत्परता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण की गई थी, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई गई। अभियोजन शाखा ने भी मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया। लगभग 25 वर्ष पुराने इस मुकदमे में आज दिनांक 29.11.2025 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी देवेन्द्र को न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹1500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।












