
हाथरस 09 दिसम्बर । थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 298/2024 के तहत कछपुरा, थाना हाथरस गेट निवासी सूरज पुत्र ज्वाला प्रसाद, सवन उर्फ मट्टी पुत्र धर्मपाल सिंह और राजकुमार पुत्र हरप्रसाद के विरुद्ध दर्ज मामले में न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। विवेचना के दौरान प्रकरण में आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं और 03 जनवरी 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आज 09 दिसंबर 2025 को माननीय एडीजे प्रथम, हाथरस ने अभियुक्तों को धारा 191(1) बीएनएस में 2 वर्ष व ₹5000 जुर्माना, धारा 191(3) बीएनएस में 3 वर्ष व ₹10,000 जुर्माना, धारा 109/120 बीएनएस में 10 वर्ष व ₹25,000 जुर्माना, धारा 351(3) बीएनएस में 5 वर्ष व ₹10,000 जुर्माना, धारा 352 बीएनएस में 1 वर्ष व ₹2000 जुर्माना तथा धारा 25/27ए आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष व ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।













