
हाथरस 31 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में की गई प्रभावी पैरवी का एक और बड़ा परिणाम सामने आया है। माननीय एडीजे FTC-2 न्यायालय हाथरस ने हत्या जैसे गंभीर प्रकरण में तीन अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह प्रकरण वर्ष 2007 का है। दिनांक 25 अप्रैल 2007 की शाम लगभग 8 बजे थाना सादाबाद क्षेत्र में नगला नगरिया निवासी बच्चू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त पप्पू पुत्र नवल किशोर, जगिया उर्फ जगदीश पुत्र नवल किशोर एवं बनवारी पुत्र कान्हा द्वारा मृतक को जबरन करंजे की ओर खींचकर गोली मारने की घटना तहरीर के आधार पर दर्ज की गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता से विवेचना करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र 29 जून 2007 को न्यायालय में प्रेषित किया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी सतत की गई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 18 वर्ष पुराने इस संवेदनशील मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को कठोर दंड से दंडित किया। यह फैसला अपराधियों में कानून का खौफ बनाए रखने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।