
हाथरस 26 अक्टूबर । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया दिसंबर 2025 से शुरू होगी। इस बार यह प्रक्रिया पांच चरणों में संपन्न होगी, जबकि पहले यह चार चरणों में होती थी। जिला समन्वयक एस.एन. सिंह ने बताया कि सभी बच्चों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। पहले चार चरण सामान्य वार्ड और ग्राम पंचायत के बच्चों के लिए होंगे, जबकि पांचवें चरण में ऐसे बच्चे शामिल होंगे जो दूसरे वार्ड या ग्राम पंचायत के हैं। आरटीई के तहत आवेदन करने के लिए अभिभावकों और बच्चों के कुछ दस्तावेज अनिवार्य हैं, उसमें अभिभावकों का आधार कार्ड, आय-प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और बच्चे का आधार कार्ड शामिल है। सभी के साथ ऑनालाइन आवेदन किया जाएगा। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। पिता-माता और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, ताकि बच्चों का प्रवेश सुचारू रूप से हो सके।