सासनी 09 जून कस्बा सासनी के एक ट्रांसपोर्टर ने अपने साथ कथित धोखाधड़ी और जालसाजी किए जाने का आरोप लगाते हुए थाना सासनी में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीमा कंपनी के एक अधिकारी और एक निजी कंपनी के निदेशक ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए तथा बीमा क्लेम की धनराशि हड़प ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दाऊदयाल शर्मा, निवासी मोहल्ला छिपैटी, सासनी, बजरंग ट्रांसपोर्ट नाम से कमीशन एजेंसी संचालित करते हैं। उन्होंने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनकी एजेंसी माल ढुलाई के लिए ट्रांसपोर्ट साधन उपलब्ध कराने का कार्य करती है।
शिकायत के अनुसार, 29 अप्रैल 2023 को अष्टलक्ष्मी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने चावल की खेप हाथरस से दिल्ली भेजने के लिए उनसे संपर्क किया। दाऊदयाल शर्मा का कहना है कि उन्होंने माल को ट्रक में लोड कराकर दिल्ली स्थित गंतव्य पते पर रवाना करा दिया, जिसके बाद उनकी भूमिका समाप्त हो गई क्योंकि वे केवल कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। आरोप है कि दिल्ली पहुंचने के बाद संबंधित कंपनी द्वारा कई दिनों तक माल ट्रक से नहीं उतारा गया, जिसके चलते माल खराब होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी के निदेशक ने बीमा कंपनी के अधिकारियों से मिलीभगत कर बीमा क्लेम प्राप्त कर लिया। दाऊदयाल शर्मा का कहना है कि इसके बाद उनके विरुद्ध जालंधर जिला न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें उनकी फर्म के नाम से कथित रूप से फर्जी लेटरहेड तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोप है कि इन दस्तावेजों में यह दर्शाया गया कि माल बारिश में भीगने से कंपनी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उक्त लेटरहेड न तो उनकी फर्म द्वारा कभी जारी किए गए और न ही उनका उपयोग किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं और उन्हें आधार बनाकर मुकदमे में लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों मामलों में अलग-अलग लेटरहेड प्रस्तुत किए गए हैं, जो एक-दूसरे से भी भिन्न हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपों की जांच शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।


























